उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिए नगर विकास विभाग 4 से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) में ’10 तक डोर टू डोर’ अभियान का तीसरा चरण चलाएगा।
इसमें गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग न करने व गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। यह 50 से लेकर 2000 रुपये तक होगा। राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) नेहा शर्मा ने सोमवार को बताया कि 1 फरवरी से 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़े को अलग-अलग करने की जानकारी देने का अभियान चलाया गया।
बड़े शहरों में सफाई व्यवस्था को लेकर अधिक मारामारी है। इसलिए शासन ने 6 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को लेकर विशेष रूप से निर्देश जारी किए हैं। यहां जुर्माने की राशि अधिक रहने वाली है। सबसे कम जुर्माना नगर पंचायतों में लगेगा। यहां एक तो आबादी कम होती है और साथ में संसाधनों का अभाव होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए यहां तीन चरण में अभियान भी चलेगा।
इस अभियान के तीन चरण हैं। पहला चरण प्रार्थना व दूसरा सहमति था। दूसरा चरण 3 मार्च को समाप्त होगा। तीसरे व अंतिम चरण में कूड़े को अलग-अलग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने साफ किया है कि निकाय परिधि में स्थित गेटेड कालोनी, आरडब्लयूए कालोनी व बल्क वेस्ट निकालने वालों का चालान किया जाएगा। लोगों को पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से चालान के बारे में सचेत किया जाएगा। निकाय अधिकारी रोजाना निरीक्षण कर इसका पालन न करने वालों का चालान करेंगे।