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यूपी: निजी विद्यालयों को RTI में लाने के सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पंहुचा सिटी मोंटेसरी स्कूल

लखनऊ। उत्त्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह के खिलाफ राजाजीपुरम निवासी एक्टिविस्ट और इंजीनियर संजय शर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सूबे के सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त आईपीएस प्रमोद कुमार तिवारी ने बीती 14 जुलाई को सूचना का अधिकार कानून की धारा 19(8)(क)(दो) एवं 25(5) के तहत आदेश जारी करके राज्य सूचना आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्रत्येक ऐसे विद्यालयों जो कि ‘निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009’ से आच्छादित है, में 14 जुलाई 2021 के आगे तीन माह के अन्दर प्रत्येक विद्यालय में जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने की अपेक्षा की और यूपी के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किये कि वे कार्यकारी आदेश जारी करके इस आदेश का अनुपालन करायें. सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी के इस आदेश से RTE के दायरे में आने वाले यूपी के सभी निजी विद्यालय RTI के दायरे में आ गए हैं.

संजय शर्मा ने सूचना आयुक्त के इस आदेश के सम्बन्ध में सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह को नोटिस भेजते हुए हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में कैविएट याचिका दाखिल की थी और अनुरोध किया था कि सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ कोई याचिका आने पर प्रथम सुनवाई के समय उनके पक्ष को भी सुना जाए. संजय ने बताया कि उनको सिटी मोंटेसरी स्कूल के अधिवक्ता मनीष वैश ने डाक के माध्यम से याचिका की प्रति उनको भेजी है और मोबाइल पर बातचीत में याचिका को बीते कल हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में दाखिल करने की बात बताई है.

संजय ने बताया कि सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह द्वारा दाखिल याचिका में प्रमुख सचिव गृह, सूचना आयुक्त,मुख्य सचिव,मुख्य सचिव के जन सूचना अधिकारी और उनको विपक्षी बनाया गया है. संजय ने बताया कि सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की इस याचिका के खिलाफ वे स्वयं इन-पर्सन उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे और हाई कोर्ट से याचिका को खारिज करने की गुहार लगायेंगे.

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