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पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, कहा-” हमें बेरोजगारी और…”

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

न्यायाधीश एम आर शाह और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा, “हमें बेरोजगारी और नागरिक के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में हम दूसरों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकते।

दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, “हमारा मुख्य ध्यान निर्दोष नागरिकों के जीवन के अधिकार पर है। अगर विशेषज्ञों की समिति द्वारा पटाखा बिक्री और फोड़ने की अनुमति मिलती है तो हम आने वाले समय में इस पर विचार कर सकते हैं।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ नेबताया था कि स्वास्थ्य पर पटाखों के दुष्प्रभावों को मापने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

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