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अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस : अदालत ने दी 38 को फांसी, 11 को उम्रकैद और 28 को किया बरी

अहमदाबाद। साल 2008 में अहमदाबाद के Serial Bomb Blast मामले में 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गयी है। साथ ही 11 और लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अहमदबाद की अदालत में यह मामला 13 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहा था। इस ब्लास्ट मामले में, पिछले सप्ताह 28 लोगों को बरी कर दिया गया था।

इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी धमाकों की ज़िम्मेदारी

26 जुलाई 2008 को 21 ठिकानों पर हुए बम धमाकों में 56 की मौत हुई थी और 260 के करीब लोग जख्मी हुए थे अदालत में कुल 77 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला और उनमें 49 को दोषी पाया गया जबकि 28 सबूतों के अभाव में बरी हो गए। उन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी।

क्या हुआ था? कब हुआ था? क्यों हुआ था?

अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में, 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 260 के करीब घायल हो गए थे। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद, गत सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था। आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी।

एक आरोपी बन गया सरकारी गवाह

अदालत ने 77 अभियुक्तों के विरुद्ध गत वर्ष सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की थी। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। बचाव पक्ष ने सजा पर मंगलवार को अपने दलीलें समाप्त कीं। इससे पहले, सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था। पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं।

Report- Anshul Gaurav

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