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गालीबाज श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, जमानत याचिका को किया खारिज

नोएडा के गालीबाज Shrikant Tyagi की मुश्किलें बढती ही जा रही हैं। अब ऐसी खबर आई हैं की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला के साथ गालीबाजी करने के मामले में श्रीकांत त्यागी 9 अगस्त से ही जेल में बंद है।

त्यागी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.नोएडा की ओमेक्स सिटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान श्रीकांत ने बताया था कि महिला के साथ की गई अभद्रता के लिए वह खेद है। उससे गलती आवेश में हो गई थी।खबरों कि मानें तो वह कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश में था।

मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था. यह मामला तब ज्यादा सुर्खियों में आया, जब खुद गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा इस मामले को लेकर सोसायटी पहुंचे और लखनऊ फोन करके पुलिस कमिश्नर की शिकायत कर डाली.। पूछताछ के दौरान श्रीकांत ने बताया था कि महिला के साथ की गई अभद्रता के लिए वह खेद है। उससे गलती आवेश में हो गई थी।

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