POLYTHENE मिलने पर अब सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई विभाग लगा सकेंगे जुर्माना। पाॅलिथीन के खिलाफ चलाए गये अभियान के दूसरे ही दिन राज्य सरकार ने नियमो में संशोधन करते हुए कई दूसरे विभागों के अफसरों को जुर्माना वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया है।
चरणबद्ध तरीके से चलने वाला POLYTHENE अभियान
प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने चरणबद्ध तरीके से चलने वाले इस अभियान को लेकर इस बाबत शासनादेश जारी किया है जिसमें पहली बार नगर निगमों के अलावा जिला प्रशासन और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड समेत कई विभागों के अधिकारियों को इस बाबत शक्तियां प्रदान की गयी हैं। पाॅलिथीन के खिलाफ चलने वाले अभियान को प्रभावी बनाने के लिए तमाम विभागों को शामिल कर रही है।
- डीएम से लेकर तहसीलदार तक को दिए अधिकार
- पर्यावरण, वन समेत कई विभागों के अफसर भी शामिल
इन विभागों को मिले हैं अधिकार
जिला प्रशासन के अंतर्गत डीएम, एडीएम, एसडीएम, नगर निगम के समस्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, समस्त पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियंता और वैज्ञानिक सहायक। इसके अलावा पर्यावरण विभाग के निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक, प्रदेश के समस्त सीएमओ एवं सीएमएस, सेवाकर विभाग के समस्त उप एवं सहायक माल एवं सेवाकर अधिकारी, वन विभाग के समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, समस्त पर्यटन अधिकारी एवं सहायक पर्यटन अधिकारी, समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उप्र के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियंता और उससे ऊपर के अधिकारियों की श्रेणी के समस्त अधिकारी।
प्लास्टिक नहीं करेंगे इस्तेमाल तो,होगा सुन्दर प्रदेश
राज्य सरकार ने पहली बार यह व्यवस्था भी की है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे शैक्षिक संस्थान, कार्यालय, होटल, दुकान, रेस्त्रां, मिठाई की दुकान, ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठान, भोजन कक्ष आदि में और सड़क, नदी, झील, पार्क, वन क्षेत्र अथवा सार्वजनिक स्थान पर पाॅलिथीन फेंकी जाती है तो उससे एक हजार रुपये का जुर्माना तुरंत वसूल किया जाएगा।
वहीं अगर यह नियम उपरोक्त संस्थानों इत्यादि द्वारा तोड़ा जाता है तो उन्हें बतौर जुर्माना 25 हजार रुपये देना होगा।
15 अगस्त से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, टंबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
02 अक्टूबर के बाद उपरोक्त स्थानों पर समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा।