• कला प्रतियोगिता में छात्राओं ने मारी बाजी, तम्बाकू उन्मूलन का दिया सन्देश
• तंबाकू निषेध दिवस के अंतर्गत 15 मई से 15 जून तक चल रहा विशेष अभियान
• कोटपा एक्ट (सिगरेट व अन्य तंबाकू अधिनियम) 2003 की दी जानकारी
कानपुर। तंबाकू (Tobacco) का सेवन लोगों के स्वास्थ्य और समाज के लिये हानिकारक है। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि लोगो को तंबाकू के नशे से दूर रखने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-2023 के लिए विशेष अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 15 जून 2023 तक चलेगा।
इस वर्ष की इस दिवस की थीम ‘हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं’ है। इसी कर्म में सोमवार को सनिगवां क्षेत्र के आर्चिज पब्लिक स्कूल में कला प्रतियोगिता हुई। जिसमें बच्चों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। निकिता को प्रथम, रनमा शर्मा को द्वितीय और स्वस्ति शुक्ला और सिमरन गुप्ता को तृतीय पुरूस्कार प्राप्त हुआ। विजयी छात्राओं को विद्यालय के सभी शिक्षकों और तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम द्वारा पुरस्कृत किया गया।
कार्यक्रम में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जनपदीय सलाहकार निधि बाजपेयी ने कहा कि यह अभियान विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) World No Tobacco Day (31 May) के उद्देश्य से शुरू किया गया। जोकि 15 जून तक चलेगा। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि तम्बाकू व धूम्रपान का सेवन न तो खुद करें और न ही किसी और को करने दें। इसके दुष्प्रभावों को समुदाय के लोगों को बताएं और इस बुरी लत से बचने के लिए सभी को समझाएं।
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उन्होंने बताया की प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के संयुक्त रूप से कोटपा 2003 एवं इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रतिबन्ध एवं हानियों के प्रति प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों की बैठक में तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों के बारे में और रैली, गोष्ठी, कार्यशाला एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को तम्बाकू के खतरे से अवगत कराया रहा है।
इसके अतिरिक्त गैर संचारी रोग नियंत्रण इकाई के निशांत ने कोटपा (सिगरेट व अन्य तंबाकू अधिनियन) 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोटपा एक्ट 2003 के अन्तर्गत की सभी धाराओं का अनुपालन किया जाना है जो कि इस प्रकार हैं धारा 4 मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान पर प्रतिबन्ध एवं जुर्माना 200 से 10000 रुपये तक का प्रावधान है। साथ ही 5 साल तक की जेल भी हो सकती है।
धारा 6 के अन्तर्गत (अ) तम्बाकू विक्रेता द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है। (ब) विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है। धारा 7 मुख्य रूप से सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद बिना चित्रमय चेतावनी के नहीं बेचा जा सकता। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चला कर कोटपा अधिनियम धारा 4, 6 व 7 का अनुपालन कराया जाए।
रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर