सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 1 अप्रैल के बाद देश में बीएस 3 उत्सर्जन मानक वाले वाहन कंपनियां नहीं बेचेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का जीवन विनिर्माताओं के व्यावसायिक हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1अप्रैल से देश में बीएस 4 मानक लागू हो रहे हैं। कारखानों में तैयार खडे बीएस 3 वाहनों की संख्या 8.24 लाख है जिसमें से 6 लाख के करीब दे पहिया वाहन हैं।
जस्सटिस मदन लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने यह आदेश बुधवार को दिया। आटो कंपनियां बीएस 4 मानक 1 अप्रैल से लागू करने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। इस मामले में सरकार ने भी कंपनियों का समर्थन किया था और कहा था कि उन्हें बीएस 3 वाले वाहन बेचने दिए जाएं।
Tags BS-3 india bs-4 not sold supreme court Vehicles
Check Also
हादसे के बाद कई लोगों के बारे में नहीं मिल रही जानकारी, घायलों के इलाज में लापरवाही का आरोप
नई दिल्ली। दिल्ली स्टेशन (Delhi Station) पर मची भगदड़ में अभी भी कई लोग ऐसे ...