नई दिल्ली/गुजरात। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में नरोदा पाटिया नरसंहार (Naroda Patiya Massacre) मामले में चार दोषियों की जमानत मंजूर कर ली है। गौरतलब हो गुजरात के नरोदा पाटिया नरसंहार में 2002 में दंगों के दौरान हुए इस नरसंहार में 97 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार दोषियों उमेश भाई सुराभाई भारवाड़, राजकुमार, पद्मेंद्रसिंह जसवंत सिंह राजपूत और हर्षद उर्फ मुंगडा जिला गोविंद छाड़ा परमार की जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली।
28 फरवरी 2002 को भीड़ ने 97 लोगों की हत्या
नरोदा पाटिया नरसंहार की ये घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में हुये अग्निकांड के एक दिन बाद की है। इस घटना में अहमदाबाद के नरोदा पाटिया क्षेत्र में 28 फरवरी 2002 को भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी थी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 29 आरोपियों में से 12 को दोषी
गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल 20 अप्रैल को इस मामले के 29 आरोपियों में से 12 को दोषी ठहराया था और भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोदनानी सहित 17 अन्य को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने सभी 29 आरोपियों को दोषी ठहराया था।