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नीरव मोदी के PNB धोखाधड़ी के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 29.75 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की नई संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने एक बयान में कहा कि संबंधित परिसंपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। इसने कहा कि ये परिसंपत्तियां बैंक जमा, भूमि और भवन के रूप में हैं।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ दो अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में पांच साल से अधिक समय से जांच कर रही एजेंसी ने पूर्व में नीरव मोदी की भारत और विदेश स्थित 2,596 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। नीरव मोदी (53) वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में बंद है और इस कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी की जा रही है।

मामले में मुख्य आरोपी नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी तथा अन्य के खिलाफ मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने तथा फर्जी गारंटी पत्र जारी करने के आरोप हैं। ईडी द्वारा इस मामले में धनशोधन के आरोपों की जांच की जा रही है। नीरव को दिसंबर 2019 में मुंबई पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसी वर्ष उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया था।

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