Breaking News

अदालत ने पुणे के रेस्तरां को ‘बर्गर किंग’ नाम का इस्तेमाल करने से रोका, समझें पूरा मामला

बंबई उच्च न्यायालय ने पुणे के एक रेस्तरां की ओर से ‘बर्गर किंग’ नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सोमवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया गया। अदालत ने अमेरिकी दिग्गज कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन की ट्रेडमार्क उल्लंघन याचिका पर सुनवाई पूरी होने और उसका निपटारा होने तक यह रोक लगाई है।

कंपनी ने अगस्त में उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी, जिसमें उसी महीने पुणे की एक अदालत की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उस फैसले में इसी नाम के रेस्तरां के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर पुणे के रेस्तरां के मालिकों अनहिता ईरानी और शापूर ईरानी के खिलाफ सुनवाई करने और अंतिम निपटारे तक ‘‘बर्गर किंग’’ नाम का इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने सोमवार को अंतरिम आवेदन पर अपना आदेश पारित करते हुए कहा कि कंपनी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई होनी चाहिए और सभी सबूतों पर गौर किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, ‘‘ तब तक अंतरिम आदेश (पुणे स्थित रेस्तरां की की ओर से बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने से रोकना) जारी रखा जाना आवश्यक है।’’

About News Desk (P)

Check Also

भारत चीन प्लस रणनीति का लाभ उठाने में वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों से पिछड़ा; नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को चीन प्लस वन रणनीति के कारण ...