सिओल: दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल की रिहाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उनके वकीलों ने आज यह याचिका दायर की थी। सुक योल को बुधवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। उन पर पिछले महीने मार्शल लॉ लगाकर देश में विद्रोह कराने का आरोप है।
पूछताछ में यून ने नहीं दिए अधिकांश सवालों के जवाब
सुक योल से बुधवार को दस घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई । इसके बाद उन्हें सिओल के पास एक हिरासत केंद्र में भेजा गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने ‘चुप रहने के अधिकार’ का उपयोग किया और गुरुवार को अधिकांश सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके वकीलों का कहना है कि यह जांच गैरकानूनी है।
सियोल केंद्रीय जिला अदालत ने खारिज की रिहाई की याचिका
वकीलों ने सियोल केंद्रीय जिला अदालत से आग्रह किया था कि वह सुक योल की रिहाई पर विचार पर करे। इसके अलावा, सुक योल के खिलफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। लेकिन अदालत ने गुरुवार देर शाम उनकी याचिका को खारिज कर दिया।