नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो (Bilkis Bano) रेप मामले में गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित को 50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी और आवास मुआवजे के रूप में दे। इससे पहले 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि वह 2 हफ्ते में एक आईपीएस अधिकारी समेत 6 पुलिसवालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी पुलिसवालों पर रेप केस की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है।
गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो को 5 लाख
मालूम हो कि बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर उचित मुआवजा की मांग की थी। इस मांग पर गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो को 5 लाख का मुआवजा देने की पेशकश की थी, जिसे बिलकिस बानो ने ठुकरा दिया।
दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मुआवज़े की रक़म को बढ़ाने वाली याचिका पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उस याचिका पर भी जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई।