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बजट में बड़े बदलाव लाने वाले कर सुधारों का खाका पेश, नया आयकर कानून लाने का भी ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इसमें बड़े बदलाव लाने वाले कर सुधारों का प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें आयकर कानून को सरल बनाने से लेकर धनप्रेषण पर टीसीएस सीमा बढ़ाने और मध्यम वर्ग को आयकर में कई तरह के लाभ देना शामिल है।

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बजट में बड़े बदलाव लाने वाले कर सुधारों का खाका पेश, नया आयकर कानून लाने का भी ऐलान

सीतारमण ने लोकसभा में 2025-26 का बजट पेश करते हुए आयकर प्रावधानों के नियमन संबंधी छह दशक पुराने कानून की जगह एक सरल और हल्का नया कानून लाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि नए आयकर कानून में ‘न्याय’ की भावना होगी और यह ‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’ के सिद्धांत पर काम करेगा।

क्या है टीसीएस?

TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) एक प्रकार का कर है, जो भारत सरकार की ओर से लगाया जाता है। यह कर विक्रेता द्वारा खरीदार से प्राप्त की गई राशि पर लगाया जाता है, जब वह कुछ विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री करता है। TCS के तहत, विक्रेता को खरीदार से प्राप्त की गई राशि का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में सरकार को जमा करना होता है। यह कर विक्रेता की ओर से खरीदार को बिल या इनवॉइस जारी करने के समय ही काट लिया जाता है।

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