मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम
(1) नए बिल में किए गए प्रावधानों के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने कर दिया है।
(2) किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10,000 रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है।
(3) मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
(4) बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना व तीन महीने के लिए लाइसेंस ज़ब्त करने का प्रावधान है। वैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ज़ुर्माना केवल 100 रुपये है।
(5) रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
(6) बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है।
(7) तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर अधिकतम 5,000 रुपये किया गया है।
(8) सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।
(9) मोटर व्हीकल बिल में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माना जाएगा। इसके लिए 25,000 रुपये के ज़ुर्माने के साथ साथ 3 वर्ष के कारागार का प्रावधान है। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का प्रावधान है।
(10) अब लाइसेंस लेने या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी करने का प्रस्ताव है।
(11) अब लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद 1 वर्ष तक लाइसेंस को रिन्यू यानी फिर से बनवाया जा सकेगा। अभी तक यह समय सीमा केवल 1 महीने तक थी।
(12) अगर सड़क के गलत डिजाइन या उसके निर्माण व उसके रखरखाव की कमी के चलते एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तो सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार, सलाहकार के साथ वसिविक एजेंसी जिम्मेदार होगी। ऐसी दुर्घटनाओं के एवज में मुआवजे के दावे की का निपटारा 6 महीने के भीतर करना जरूरी बनाया जाएगा
(13) अगर गाड़ी के कल पुर्जे की क्वालिटी कम होने के चलते गाड़ी की एक्सीडेंट होती है तो सरकार उन सभी गाड़ियों को मार्केट से वापस लेने का अधिकार रखेगी। साथ ही निर्माता कंपनी पर अधिकतम 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा सकती है।