पैन (PAN) को आधार (AADHAAR) से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर समीप आ गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से लगातार चेताया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले लोगों का पैन कार्ड (PAN) आधार (AADHAAR) से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आपका PAN इनवेलिड होने कि सम्भावना है। में जब पहली बार यह कानून पेश हुआ तो उस समय बोला गया था कि यदि तय तारीख के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन अमान्य हो जाएगा।
30 सितंबर है आखिरी तिथि
तब से अब तक PAN को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन लगातार बढ़ती गई। अंत में 31 मार्च 2019 को सीबीडीटी की तरफ से इसके लिए 30 सितंबर की तारीख तय कर दी गई। अब जब यह प्रक्रिया पिछले दो वर्ष से भी ज्यादा समय से चल रही है तो ऐसे में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भूल गए कि आखिर उन्होंने अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया भी है या नहीं। इन सबके बीच ऐसे में तमाम लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार लिंक नहीं कराया।
इनकम कर एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत ITR फाइल करने वाले हर आदमी के लिए पैन व आधार (AADHAAR) को लिंक कराना महत्वपूर्ण है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि अभी तक भी आपका पैन (PAN) व (AADHAAR) आपस में लिंक हुआ या नहीं तो हम आपको बताते हैं किस तरह आप इसकी घर बैठे ही जाँच कर सकते हैं।
स्टेप-1 : ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
आपका आधार व पैन कार्ड लिंक हुआ या नहीं यह जानने के लिए सबसे पहले आप IncomeTax विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in के होम पेज पर जाएं। यहां आपको बांयी तरफ लिखे Quick links के विकल्प में Link Aadhaar का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
स्टेप-2 : हाइपरलिंक पर क्लिक करें
अब खुलने वाले नए वेबपेज पर ऊपर की तरफ दिए गए ‘click here to view the status if you have already submitted Link Aadhaar request’ के हाइपरलिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक वेबपेज खुलेगा, जिस पर आपसे आधार व पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी।
स्टेप-3 : ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
यहां पर आप अपनी आधार व पैन कार्ड की डिटेल दर्ज करने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें। अब आप आयकर की वेबसाइट पर देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड आधार (AADHAAR) से लिंक हुआ या नहीं।