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आयोध्या मामले में कल्याण को मिली जमानत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। कल्याण सिंह की तरफ से इस मामले में सरेंडर एप्लीकेशन डाली गई है। इस पर सुनवाई के बाद उनको दो लाख रुपया के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।

सीबीआई की विशेष कोर्ट से

अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सीबीआई की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कल्याण सिंह को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने कल्याण सिंह के खिलाफ 153 ए,153 बी व 295 आपराधिक साजिश की धारा के तहत नियम विरुद्ध इकऋा होने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, आपराधिक साजिश में आरोप तय किया। अब सीबीआई विशेष जज अयोध्या प्रकरण की कोर्ट में कल्याण सिंह पर मुकदमा चलेगा। इसी मामले में गवाही इस समय ट्रायल पर चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष कोर्ट रोज इस मामले में सुनवाई कर रही है। इस मामले में रोज गवाही दर्ज हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को कल्याण सिंह लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए. पेश होते ही कल्याण सिंह को हिरासत में ले लिया गया। कल्याण सिंह की तरफ से मामले में जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी गई। वकीलों ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत अर्जी दाखिल की।
6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया था, उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में सीबीआइ की याचिका पर कल्याण सिंह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी गई थी। कल्याण सिंह को छोड़कर इस केस में अन्य सभी आरोपी जमानत पर हैं। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया।

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