गुजरात सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए बोला कि महानगरपालिका व शहरी क्षेत्रों में दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना जरुरी नहीं होगा। बुधवार (4 दिसंबर) को हुई गुजरात मंत्रिमंडल की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री आर सी फलदू ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी है।
फलदू ने बोला है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री व डिप्टी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना जरूरी हो या नहीं इस पर बहुत ज्यादा देर तक विचार विमर्श हुआ। दरअसल, हेलमेट पहनने से सम्बंधित नए नियमों को लेकर लोगों की ओर से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। लोग सोशल मीडिया पर भी हेलमेट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे।
आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने पर 1000 रुपये की स्थान गुजरात सरकार ने 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त बिना सीट बेल्ट पहने कार ड्राइव करने पर 1000 रुपये के जगह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।