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धोखाधड़ी व गबन के आरोपियों को मिली जमानत

वाराणसी। विवाहिता के जेवरात को धोखाधडी कर गबन करने के मामले में पांच आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाटी ईमली जैतपुरा निवासी आरोपित सावित्री देवी, ऋषिकांत वर्मा, सीमा वर्मा, सरिता वर्मा व मोहिता की अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए नियमित अग्रिम जमानत के लिए 7 जनवरी की तिथि नियत की है। अदालत में आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व पंकज तिवारी ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार जैतपुरा थाना क्षेत्र के विजया नगर कालोनी, नाटी इमली निवासी लक्ष्मी वर्मा ने 10 अक्टूबर 2020 को जैतपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रार्थिनी के ससुर की 4 जुलाई 2020 को मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रार्थिनी की सास सावित्री देवी, जेठ ऋषिकांत वर्मा, सीमा वर्मा, सरिता व मोहिता ने मिलकर ससुर के आलमारी में रखे जेवरात व सम्पति को धोखाधड़ी करते हुए हड़प लिया।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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