नाइजीरिया में अब एक ऐसा कानून लागू होने जा रहा है। जिससे दोषियों को काफी कड़ी सजा मिलेगी। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, नाइजीरिया के कदूना राज्य के गर्वनर ने उस कानून पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत दुष्कर्म के अपराध में दोषी पाए जाने वाले शख्स को सर्जरी कर नपुसंक बना दिया जाएगा। इसके अलावा 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।
गर्वनर नासिर अहमद अल रूफाई ने कहा कि दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई से बच्चों को जघन्य अपराध से बचाने में मदद मिलेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान नाइजीरिया में दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। देश की महिला संगठनों ने दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ मृत्युदंड समेत कठोर सजा का प्रावधान करने का अनुरोध किया था।
बता दें कि नाइजीरिया अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देशों में शामिल है। कदूना राज्य हाल में संशोधित दंड संहिता में कहा गया है कि 14 साल से अधिक उम्र की लड़कियों या महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
इससे पहले के कानून में वयस्क महिला से दुष्कर्म करने पर 21 साल जेल की सजा और बच्चियों से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था।