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छत्तीसगढ़: 39 दिनों बाद 5 वर्षीय मासूम बालिका से रेप करने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वंदना दीपक देवांगन ने 5 वर्षीय मासूम बालिका से रेप के मामले में 39 दिनों में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है.

घटना दो जुलाई 2021 की है. घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही पांच साल की बच्ची को आरोपी महेश चरगट निवासी ग्राम मरमा बजना पारा त्रिकुंडा बिस्किट और टॉफी का लालच देकर पास के जंगल में ले गया.

बच्ची रोई तो आरोपी ने उसे 10 रुपये और दिए और वहां से भाग गया. इसके बाद बच्ची अपने घर पहुंची और परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रामानुजगंज न्यायालय में पेश किया था.

वहीं महज 39 दिनों में आरोपी के सलाखों के पीछे पहुंचने और बच्ची को न्याय मिलने से परिवार में खुश है. अधिवक्ता विपिन बिहार सिंह ने बताया कि यह जिले में नहीं बल्कि पूरे संभाग का पहला मामला है जिसमें आरोपी को इतने कम समय में सजा सुनाई गई है.

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