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गिरफ्तारी और तस्करी की जानकारी देने के निर्देशों में संशोधन, 24 घंटे के अंदर CBIC को देनी होगी रिपोर्ट

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी, तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी की जानकारी देने से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इस कदम का मकसद ‘सिंडिकेट’ द्वारा धोखाधड़ी के प्रयासों पर लगाम लगाना और जोखिम आधारित लक्ष्य में सुधार करना है।

रिपोर्ट नहीं की जा रही साझा
सीबीआईसी की ओर से फील्ड अधिकारियों को दिए एक निर्देश में कहा गया है कि गिरफ्तारी, तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी की घटना की रिपोर्ट सीमा शुल्क क्षेत्रों (जोन) द्वारा या तो साझा नहीं की जा रही है या यदा-कदा ही साझा की जा रही है। कई मामलों में गिरफ्तारी की रिपोर्ट में जो ब्योरा दिया जाता है, वह पर्याप्त नहीं होता।

24 घंटे के अंदर देनी होगी रिपोर्ट
सीबीआईसी के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से सीबीआईसी को भेजनी होगी।

ये हैं अब नियम
गिरफ्तारी रिपोर्ट में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता और उसके अपराध का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा अधिकारियों को जब्त किए गए सामान की मात्रा और उसके मूल्य का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। ऐसे मामलों में जहां सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है, तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी से संबंधित रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के आयुक्त द्वारा ‘तुरंत’ सीबीआईसी को भेजी जानी है।

वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों में यह निर्देश
यह देखते हुए कि सीमा शुल्क आयुक्तों से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में ‘अद्यतित रहने की उम्मीद की जाती है’, सीबीआईसी ने कहा कि घटना की रिपोर्ट में उड़ान/यात्रा/क्रूज संख्या और सीमा शुल्क घोषणा दस्तावेज का विवरण होना चाहिए।

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