केंद्र सरकार ने देश के दो सबसे जरूरी दस्तावेजों आधार कार्ड (Aadhar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) को आपस लिंक कराने की लास्ट डेट को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है.
अब आप 31 मार्च 2022 तक इन दोनों अहम डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करवा सकते हैं. इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी.
इसकी डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर भी 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की आखिरी तारिख भी बढ़ा दी गई है.
पैन कार्ड की जरूरत बैंक खाता खुलवाने, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में पड़ती है. अगर आपने 31 मार्च 2022 तक भी इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है.