उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान 31 अक्टूबर तक करने के लिए कहा है। राज्य के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि मिल मालिक 31 अक्टूबर तक किसानों के बकाए का भगतान कर दें वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गन्ना के बकाए के भुगतान समेत कई अन्य मांगों को लेकर राज्य के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान ब्याज समेत अपने बकाए के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया को 1 माह के भीतर 15 फीसदी ब्याज के साथ वापस करें। हाई कोर्ट ने कहा है सरकारी कंट्रोल ऑर्डर के तहत गन्ना खरीद से 14 दिन के भीतर गन्ने का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए और अगर भुगतान नहीं होता है तो उस पर 15 फीसदी ब्याज देना होता है। इस नियम के बावजूद किसानों को बार-बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। जिसके लिए प्रदेश के अधिकारी जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने इस मामले में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट के प्रति जवाबदेय माना जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव समेत गन्ना आयुक्त लखनऊ को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
जिस जनहित याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिया गया है उन किसानों का ₹160660 रुपये बकाया है। जोकि अभी वापस नहीं किया गया है। इन याचिकाकर्ताओं पर चीनी मिलों का भी बकाया है। जिसके लिए लगातार चीनी मिलें उन पर दबाव डाल रही हैं। सरकार ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की वजाय लटकाए हुए है लेकिन अब इस निर्देश के बाद उन्हें 1 महीने के भीतर पूरा भुगतान करना ही होगा।