Congress president राहुल गांधी पर अवमानना नोटिस के बाद उनके खिलाफ रांची के सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। दरअसल राहुल गांधी को झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने पिछले दिनों मानहानि का नोटिस भेजा था। जिसमें 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब मांगा गया था। लेकिन राहुल गांधी की ओर से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जिससे उनके खिलाफ अब सिविल कोर्ट में 1698/2018 केस दर्ज कर लिया गया है। जिसमें अवमानना का नोटिस भेजा गया है। इस मामले में सुनवाई अगले महीने 2 मई को शुरू होगी।
Congress president, बीजेपी की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप
झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भेजकर बीजेपी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 10 करोड़ रूपये की मानहानि का दावा किया है। उनके अधिवक्ता विनोद कुमार साहु ने राहुल गांधी को बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर लीगल नोटिस आईपीसी की धारा 499/500 के तहत भेजकर 15 दिनों के अंदर माफी मांगने की बात कही थी। लेकिन माफी नहीं मांगने कि स्थिति में मानहानि के 10 करोड़ रुपये के भुगतान की बात कही थी।
राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था कि बीजेपी में हत्या का अरोपी भी बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष
कांग्रस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी में हत्या का आरोपी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वहीं अपनी पार्टी को दाग साफ बताते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी संभव नहीं है। चंदन झा के वकील के मुताबिक राहुल गांधी के उस बयान से उन्हें गहरा धक्का लगा है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का दावा करते हुए अवमानना नोटिस भेजा और कोर्ट ने केस दर्ज किया।