बिहार के बहुचर्चिच मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अपने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शेल्टर होम को चलाने वाले मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दोषी पाया है। बता दें कोर्ट ने 21 आरोपियों में से 19 पर लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है। लेकिन कोर्ट सजा का ऐलान 28 जनवरी को करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की साकेत कोर्ट को आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले पर स्वतं संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। दोषी ब्रजेश ठाकुर पर आरोप था कि उसने अपने आश्रम गृह में रहने वाली कई सारी युवतियों का यौन-शोषण किया था।
दरअसल बिहार सरकार के करीबी रखने वाले दोषी ब्रजेश ठाकुर को लेकर सरकार के रवैया से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था। जिसके बाद मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया। बता दें कि टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अध्ययन में यह पूरा मामला सामने आया था।