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बिना मानचित्र स्वीकृत कॉलोनी काटना अवैध: एसडीएम

औरैया। जिले के विनियमित क्षेत्र में शासनादेश व रेरा के नियमों के विपरीत बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये कालौनी काटना अवैध है, संबंधित लोग 15 दिन के अंदर कॉलोनी का ले आउट प्लान कराएं स्वीकृत करा लें अन्यथा की स्थिति में होने वाली कार्रवाई के लिए विक्रेता व क्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उप जिलाधिकारी सदर रमेश चन्द यादव ने बताया कि औरैया के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत शासनादेश व रेरा के नियमों के विपरीत बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी काटी जा रही हैं जिनको अवैध कॉलोनी के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे, परंतु अब तक किसी के द्वारा तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए जाने हेतु कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः पुनः एक बार ऐसे लोगों को चेतावनी दी जाती है कि 15 दिवस के अंदर कॉलोनी ले-आउट प्लान स्वीकृत करा ले अन्यथा की दशा में नियम के विपरीत निर्मित कॉलोनी ध्वस्त की जाएगी एवं उस पर होने वाले व्यय को राजस्व की भांति कॉलोनी काटने वाले भू स्वामियों से वसूल किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील कर कहा कि बिना लेआउट प्लान स्वीकृत हुये अवैध कॉलोनी में प्लाट क्रय न करें, यदि अनदेखी कर प्लाट क्रय किए जाते हैं तब क्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा, विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और विभाग द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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