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बिना मानचित्र स्वीकृत कॉलोनी काटना अवैध: एसडीएम

औरैया। जिले के विनियमित क्षेत्र में शासनादेश व रेरा के नियमों के विपरीत बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये कालौनी काटना अवैध है, संबंधित लोग 15 दिन के अंदर कॉलोनी का ले आउट प्लान कराएं स्वीकृत करा लें अन्यथा की स्थिति में होने वाली कार्रवाई के लिए विक्रेता व क्रेता स्वयं ...

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