• इस योजना से पूर्वोत्तर रेलवे पर भी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा: कर्मचारी संगठन
गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस योजना से पूर्वोत्तर रेलवे पर भी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा।
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कर्मचारियों की गरिमा एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली इस योजना की मंजूरी से कर्मचारियों एवं कर्मचारी संघों में हर्ष व्याप्त है और सभी ने इस योजना का खुल कर स्वागत किया है तथा इस योजना की मंजूरी के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की स्वीकृति पर नरमू के महामंत्री केएल गुप्त ने कहा कि ये हम सभी कर्मचारियों के संघर्षों की जीत है। उन्होंने इसके लिये सभी कर्मचारी साथियों को बधाई दी है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ के महासचिव पकंज कुमार सिंह ने कहा कि यूपीएस की मंजूरी पर वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में आये कर्मचारियों एवं अधिकारियों में खुशी का माहौल है।
सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलने की खबर से कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उत्साहवर्धन हुआ है। इस नई पेंशन व्यवस्था से सरकार ने जहाँ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है, वहीं सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान के साथ समाज में जीने का हक भी प्रदान किया है।
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पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ के अध्यक्ष कृष्ण सिंह ने यूपीएस की मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि यूपीएस में निश्चित पेंशन की गारंटी है। उन्होंने इस योजना की स्वीकृति के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं में सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिये सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त मासिक औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर ₹10,000 प्रति माह
महंगाई सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर, औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिये तथा सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+डीए) का 1/10वां हिस्सा सम्मिलित है।
उदाहरण स्वरूप यदि कोई कर्मचारी 30 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उसे 06 माह की सैलरी एकमुश्त मिलेगी। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।
रिपोर्ट-दया शंकर चौधरी