Firozabad. जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण के लिए उसमें निहित्त स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जनसामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उददेश्य से शासन द्वारा स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना लागू की गयी है। यह योजना जनवरी 2018 से मार्च 2018 अवधि तक प्रभावी रहेगी।
स्टाम्प निगरानी नोटिस भेजकर
इसके तहत स्टाम्प की निगरानी नोटिस भेजकर की जायेगी।
उन्होंने कहा सन्दर्भ आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
10 रुपये अर्थदण्ड
अन्य प्रक्रियाओं के बाद पीठासीन अधिकारी स्टाम्प कमी व ब्याज धनराशि मय अर्थदण्ड के कोषागार में जमा कराने की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत रसीद के दृष्टिगत वाद को 10 रुपये टोकन अर्थदण्ड के साथ निस्तारित कर देंगे।
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