अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहते हैं और आपके एक या दो बच्चे हैं, तो आने वाले दिनों में आपकी बल्ले-बल्ले हो सकती है. सूबे की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) कानून पर फॉर्मूला तैयार कर लिया है.
दरअसल, ये कानून राज्य में दो बच्चों की पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करता है. इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा.
इसके तहत जिनके पास दो से अधिक बच्चे होंगे, वे न तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और न ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे. राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएं.
कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे. हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है.