वाराणसी। आयकर के पुराने मामले में मंगलवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पूर्व सांसद जवाहरलाल जायसवाल को जमानत दे दी। इसके पूर्व अदालत में अपराह्न में पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल हाजिर हुए और कोर्ट से जारी वारंट को रिकाल कर जमानत पर रिहा करने की अर्जी दी।
अदालत ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए जवाहर जायसवाल को 20-20 हजार रुपए के बंधपत्र व अंडर टेकिंग देने पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं इस मामले में तीन अन्य आरोपितों मदन मोहन, बद्री प्रसाद जायसवाल व गणेश प्रसाद के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 दिसम्बर नियत कर दी।
करनिर्धारण में गड़बड़ी का था मामला
बता दें कि वर्ष 91में आयकर विभाग के सहायक आयुक्त एस.बी. सिंह की ओर से अदालत में करनिर्धारण में गड़बड़ी को लेकर पूर्व सांसद समेत नौ लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था। सभी पर आरोप है कि एक कंपनी बनाकर देशी शराब कारोबार के आय का वित्तीय वर्ष 1984-85 में गलत आंकड़ा दर्शाया था।
रिपोर्ट-जमील अख्तर