ATM से अगर आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकल रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट से बैलेंस कट रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपना पैसा वापसी के लिए परेशान होते हैं। इसके साथ बैंक में शिकायत करने के बाद आपके पास काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैंक का नोडल आॅफिसर किसी भी ट्रांजेक्शन की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर देते हैं। ऐसे में आप अपने पैसे के लिए कई माध्यम इस्तेमाल करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। जाने कैसे…
ATM, एक महीने का समय देना जरूरी
अगर एटीएम में ट्रांजैक्शन करते वक्त पैसे बाहर नहीं आते और आपके अकाउंट से उतनी रकम कट जाती है तो आप अपने बैंक में इसकी शिकायत कर सकते हैं। 7 दिनों के अन्दर आपको आपकी रकम मिल जानी चाहिए। इससे ज्यादा दिन लगने पर बैंक आपको 100 रुपए रोजाना के हिसाब से पेनल्टी देगा। इसके बाद आप एक महीने का समय देकर नीचे के किसी भी माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर पैसा वापस लेने के हकदार होंगे।
बैंक के ओम्बड्समैन ऑफिसर से करें संपर्क
ओम्बड्समैन ऑफिसर आपकी ऐसे मामलों में शिकायत लेंगे और उस पर सुनवाई भी करेगा। जिससे एटीएम संबंधी किसी भी शिकायत के लिए आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, जो बैंक संबंधी मामलों की शिकायत की सुनवाई करता है। ओम्बड्समैन बैंक से रोजाना का लेखा-जोखा मंगाकर सही स्थिति की जांच करते हैं।
कन्जयूमर कोर्ट में कर सकते हैं शिकायत
बैंक से पैसा निकल जाने पर आप कन्जयूमर कोर्ट में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट ncdrc.nic.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी।