पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट यानि PCC जरूरी होता है. अक्सर पुलिस द्वारा PCC जारी करने में समय लगता है, जिससे परिणामस्वरूप पासपोर्ट बनने में और समय लगता है। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने इस परेशानी का हल निकाल लिया है।
विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि, मंत्रालय पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को आसान बनाने और नागरिकों के अनुभव को बेहतर करने पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) की मांग में बढ़ोतरी हो गई है। इसके लिए अब भारत में सभी आनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी।
टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाने के लिए पीसीसी नहीं है जरुरी: इस फैसले के बाद न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि आवश्यकताओं की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। गौरतलब है कि भारतीय पासपोर्ट होल्डरर को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी किया जाता है। यदि ये लोग आवासीय स्थिति, नौकरी या लंबे समय के लिए वीजा लेना चाहते हैं तो इसकी जरुरत होती है। आपको बता दें कि टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाने के लिए पीसीसी की आवश्यिकता नहीं होती है।
रिपोर्ट: शाश्वत तिवारी