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रिक्त पदों के लिए विज्ञापन पर रोक लगाकर स्टाफ नर्स की भर्ती में हाईकोर्ट ने फंसाया पेंच

हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से यह कहा है कि…..

उत्तरप्रदेश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा में पेंच फंस गया है। हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स के रिक्त 1729 पदों को नया विज्ञापन जारी कर भरने पर रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर दायर याचिकाओं पर सरकार से जवाब माँगा गया है।

रिक्त पदों के लिए विज्ञापन पर रोक लगाकर स्टाफ नर्स की भर्ती में हाईकोर्ट ने फंसाया पेंच

हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से यह कहा है कि स्टाफ नर्स के रिक्त 1729 पदों को भरने के लिए प्रेस विज्ञापन जारी न करें। यह आदेश न्यायाधीश राजीव जोशी ने याची प्रीती पटेल व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद पारित किया है।

आपको बता दे कि UPPSC ने स्टाफ नर्स भर्ती का विज्ञापन जारी किया था. भर्ती प्रक्रिया के साथ अंतिम परिणाम घोषित करने के साथ ही या भर्ती विवादों में आ गई थी। प्रीती पटेल और अन्य द्वारा दाखिल याचिका में विभिन्न संस्थानों द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता न देना तथा कई अन्य रिट याचिकाओं में कटऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम सफल परिणाम में शामिल न करना विवाद की वजह बना।

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