लखनऊ। युवाओं में नशे की लत पर कड़ा प्रहार करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में संचालित सभी हुक्का बार पर प्रभावी तरीके से रोक लगा दिया है। इसी के चलते वैश्विक महामारी कोविड-19 (कोरोना) पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किये जाने वाले प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश में बार, रेस्टोरेंट व कैफे में चल रहे हुक्का बार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 30,000 हुक्का बार चल रहे हैं, इनमें लगभग 18,000 लाइसेंस वाले हैं, जबकि शेष अवैध रूप से चल रहे हैं।
लखनऊ की अगर बात करें तो यहां लाइसेंस युक्त 45 हुक्का बार चल रहे हैं। जबकि सूत्र बताते हैं कि यहां संचालित हो रहे कुल हुक्का बार की संख्या 300 से ज्यादा है। मुख्य सचिव द्वारा 05 सितंबर को जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेशों के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से सभी हुक्का बार प्रतिबंधित किए जा रहे हैं, यह प्रतिबंध अगले आदेशों तक जारी रहेगा।