भाकर ने ज्ञापन में कहा है कि वर्ष-2021 में जोधपुर हाईकोर्ट में बीकानेर के एडवोकेट योगेंद्र तंवर की डी.बी. सिविल पिटिशन संख्या 13538/2022, दिनांक 15 सितंबर-2022 के फैसले की अनुपालना कराई जाए।
महेंद्र भाकर ने बताया कि एडवोकेट योगेंद्र तंवर की जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच में रिट दायर होने के बाद जुलाई-2022 में जिला प्रशासन व यूआईटी के अधिकारियों ने न्यायालय की फटकार से बचने से पहले ही महज 10 बीघा भूमि के अतिक्रमण तोड़कर वहां पर बोर्ड लगा दिये। इसके बाद राजनीतिक दबाव के चलते यूआईटी प्रशासन निष्क्रिय हो गया और वहां फिर से भूमाफिया काबिज हो गए।
भाकर ने कहा कि 15 सितंबर-2022 को जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव व रेखा बोराना की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्व सचिव, जिला कलेक्टर बीकानेर व सचिव, यूआईटी, बीकानेर को उक्त भूमि का सीमांज्ञान करके तीन माह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। खंडपीठ के आदेश की एक माह बाद भी पालना नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन को शिकायत की है।