केंद्र सरकार ने Income Tax इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में छूट देते हुए टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया है। हालाँकि यह राहत उन टैक्सपेयर्स को दी गई है, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिटर्न दाखिल करना है।
Income Tax : CBDT ने ITR फाइल करने की..
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) से आईटीआर फाइल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी. इसी सिलसिले में कुछ स्टेकहोल्डर्स ने सीबीडीटी से मुलाकात भी की थी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट के ज़रिये बताया है की, ‘सीबीडीटी ने खास कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2018 कर दी है।
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सीबीडीटी ने साफ किया है कि टैक्सपेयर्स को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा। आयकर कानून, 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है।