नई दिल्ली। अब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट के बगैर किसी वाहन का बीमा नहीं किया जाएगा। सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए बीमा नियामक संस्था आईआरडीए द्वारा जारी अधिसूचना में यह सख्त निर्देश दिया गया है। संस्था सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अनुपालना कर रही है जिसमें कहा गया था कि पीयूसी सर्टिफिकेट के बगैर किसी वाहन का बीमा न किया जाए। पिछले साल अगस्त में एमसी मेहता बनाम केंद्र मामले में सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया था।
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल को लेकर सख्ती
कोर्ट ने कहा था कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के बिना वाहन का बीमा तब तक न किया । कोई वाहन मालिक पीयूसी सर्टिफिकेट हासिल नहीं करता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश भी अदालत ने दिया था। वाहन का प्रदूषण जांचने के लिए पेट्रोल पंपों व वर्कशापों पर कंप्यूटराइज्ड सुविधा उपलब्ध है।
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