लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला इत्यादि के दुकानदारों को अपनी दुकान के मालिक का पूरा नाम, दुकान पर काम करने वाले कारीगर और काम करने वाले का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने वाले सरकारी आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अंतरिम रोक का जनता दल यूनाइटेड (जदयू) उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने स्वागत किया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रशासन द्वारा जारी आदेश लागू होने से गलत परम्परा पड़ती और प्रदेश में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बिगड़ने की प्रबल सम्भावना बन सकती थी जो कि सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं होता।
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उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा जारी फरमान को हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश सरकार से जनहित में वापस लेने की मांग भी प्रमुखता से की थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय राहत भरा है।