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कश्मीर के अलगाववादियों को करारा तमाचा, यासीन मलिक के JKLF को बैन करने पर लगी मुहर

कश्मीर के अलगाववादियों को एक बड़ा झटका लगा है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक का संगठन जेकेएलएफ गैरकानूनी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम के एक ट्रिब्यूनल ने यासीन मलिक के संगठन की इन गतिविधियों पर मुहर लगा दी है।

दरअसल सरकार ने मार्च में ही यासीन मलिक के धड़े को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। इसके बाद ही यह केस गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम ट्रिब्यूनल के पास चला गया था। ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाते हुए सरकार के कदम पर मोहर लगा दी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में जेकेएलएफ के कामकाज को देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ करार दिया।

एजेंसियों ने इस संगठन के खिलाफ 98 एफआईआर का ज़िक्र किया था। ये एफआईआर आतंकवाद से लेकर देश तोड़ने की साजिश जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज की गई थी। इनका संज्ञान लेते हुए ही ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है। कुछ एफआईआर नारेबाजी पर भी दर्ज हुई हैं। मगर नारेबाजी भी देश के खिलाफ की गई थी।

ट्रिब्यूनल के सामने यासीन मलिक के कुछ ऐसे बयान भी पेश किए गए थे जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ थे। यह लोगों को उकसाने के लिए थे। उन्हें आतंकवाद की धारा में भड़काने के लिए थे।

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