बिहार। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी पाया है। उन्हें 3 जनवरी को कोर्ट फाइनल फैसले के बाद जेल भेज दिया जायेगा। देवघर चारा घोटाला केस में लालू यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने उन्हें सीधे बिरसा मुंडा जेल भेज दिया है। लालू अब हिरासत में हैं, उन्हें 3 जनवरी को कोर्ट अपने फैसले के बाद सलाखों के पीछे भेज देगी। चारा घोटाले मामले में लालू यादव के साथ 22 लोग देवघर चारा घोटाले में आरोपी शामिल थे। जिसमें से 16 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। सीबीआई के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार लालू को इस गबन मामले में धारा409 के अंतर्गत 10 साल और धारा 467 के अंतर्गत् आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
लालू ने किया ट्वीट
रांची कोर्ट के दोषी करार देने के बाद लालू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी अपनी विफल नीतियों से ध्यान भटकाने के लिए बदले और बैर की भावना से विपक्षियों की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा कि लालू को परेशान किया जा सकता है पर वे परास्त होने वाले नहीं है।
क्या है चारा घोटाला
लालू यादव और अन्य सहयोगियों पर वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध रूप में 89 लाख, 27 हजार रुपये निकालने का आरोप लगा था। उस समय लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मामले में लालू के साथ कुल 38 लोग इसमें शामिल थे। ये पूरा चारा घोटाला 950 करोड़ का बताया जा रहा है।
आरोपी
चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा एवं ध्रुव भगत, आर के राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस एवं महेश प्रसाद, कोषागार के अधिकारी एस के भट्टाचार्य, पशु चिकित्सक डा. के के प्रसाद तथा शेष अन्य चारा आपूर्तिकर्ता आरोपी थे। इसमें से 38 आरोपियों में से 11 की मौत हो चुकी है और तीन सीबीआई के गवाह बन गए हैं। इसके साथ दो ने अपना गुनाह पहले ही स्वीकार कर लिया था, जिसमें उन्हें वर्ष 2006-07 में ही सजा सुना दी गई थी।
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