नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को ट्रिपल तलाक बिल में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब तीन तलाक गैर जमानती अपराध तो बना रहेगा लेकिन मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को
बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पास करवाने की कोशिश थी लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इसमें संशोधन किए गए हैं। हालांकि, फिलहाल इन संशोधनों की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ने बिल को लेकर नरमी बरती है।
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