पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पाक की एक अदालत ने मंगलवार को गैरजमानती वारंट जारी किया। दरअसल नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने की अपीलीय सुनवाई में पेश नहीं हुए थे। बता दें कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली एक पीठ अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में शरीफ की अपील पर सुनवाई कर रही है। पिछले साल नवंबर से ही पूर्व पीएम शरीफ लंदन में इलाज करा रहे हैं।
बता दें कि इस बीच बीमारी को देखते हुए लाहौर उच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ को इलाज कराने के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। विदेश जाते ही शरीफ के वकील ख्वाजा हरीस अहमद ने पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर कर दी थी।
इस याचिका में शरीफ के वकील ने कहा कि, पूर्व पीएम की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनके मुवक्किल लंदन से घर लौटने और भ्रष्टाचार के मामले में समर्पण करने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस मामले में लंदन के हृदय रोग से जुड़े सर्जन डेविड लॉरेंस की हस्ताक्षर वाली मेडिकल फाइल भी जमा की है।
इसपर अदालत ने चेतावनी देते हुए शरीफ को 15 सितंबर तक पेश होने के लिए कहा था। इसके बाद भी शरीफ इस आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं इसे देखते हुए अदालत ने शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और 22 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है।
गौरतलब है कि मई में शरीफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वह लंदन के एक कैफे में अपने परिवार के साथ चाय पीते दिख रहे थे। इसके बाद उनके स्वास्थ्य पर देश में बहस तेज हो गई थी।