व्यापम घोटाले के दागी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की बेंच ने छात्रों की तरफ से दाखिल सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। 2008-2012 के बीच एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स की एडमिशन प्रक्रिया को रद्द करने से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।
मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले में दोषी ठहराए गए 634 छात्रों ने राहत दिए जाने की मांग की थी। ये गलत तरीके से दाखिला पाने के दोषी थे। खेहर की नेतृत्व वाली बेंच ने इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।
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