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सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी : विधायक की गिरफ्तारी का आदेश

लखनऊ। कुशीनगर के रामकोला विधान सभा क्षेत्र के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक रामानंद बौद्ध को साथियों के साथ खेत से गेहूं का बोझा चुराने के 18 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में पुलिस अधीक्षक से अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए विधायक को गिरफ्तार कर आगामी 17 सितंबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। कुशीनगर जिले के अहिरौली थाने के ग्राम गिदहां निवासी राम सबद ने रामानंद बौद्ध के खिलाफ 12 अप्रैल 2000 को न्यायालय में केस दाखिल किया था।

सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी विधायक

केस के मुताबिक सुहेल देव पार्टी के वर्तमान विधायक रामानंद बौद्ध व उनके साथ चार अन्य सहयोगियों ने खेत में बांध कर रखे गए गेहूं के बोझ चोरी की नीयत से उठ ले गए। न्यायालय ने धारा 379 के तहत अभियुक्तों को नोटिस जारी किया तो अन्य चार ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत ले ली। इस मामले में विधायक उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद न्यायालय ने उनको सम्मन व जमानती वारंट जारी किया। अदालत की इस कार्यवाही के बाद भी विधायक रामानंद बौद्ध हाजिर नहीं हुए। तब कोर्ट ने सख्ती करते हुए 11 जुलाई 2018 को थानाध्यक्ष अहिरौली को विधायक के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करते हुए इसके तामीला का आदेश दिया। थानाध्यक्ष ने उसे तामीला ही नहीं कराया।

 

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