नई दिल्ली। डॉन अबु सलेम की पैरोल अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अबु सलेम ने अपने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए 45 दिनों की पैरोल मांगी थी, इसके पहले अबु सलेम ने पेशे से वकील कौसर बहार से शादी करने को लेकर टाडा कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
शादी करने के लिए पैरोल नही दे सकते
कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वो अबु सलेम को शादी करने के लिए पैरोल नही दे सकते, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसके बाद अबु सलेम ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अबु सलेम अपनी गर्लफ्रेंड कौसर बहार से 5 मई को निकाह करना चाहता है।
डॉन अबु सलेम की इस प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2014 में तब उभरकर सामने आई थी। जब लखनऊ में फेक पासपोर्ट की पेशी के दौरान ट्रेन में ले जाते समय फोन पर ही उसकी निकाहनामा पढ़ाकर शादी हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद कौसर बहार ने टाडा कोर्ट में अर्जी फाइल कर कहा था कि अबु सलेम के साथ उसका नाम जुड़ चुका है, अब वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अबु सलेम से शादी करना चाहती है, अगर ऐसा नहीं होगा, तो बदनामी की वजह से वो आत्महत्या भी कर सकती है।
कौसर के इस बयान के बाद अबु सलेम ने भी उससे शादी की रजामंदी जाहिर की थी। इसके लिए उसने टाडा कोर्ट में अर्जी दायर कर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्ट्रार में जाकर शादी की अनुमति मांगी थी। क्राइम ब्रांच ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए इस अर्जी का विरोध किया था। जिसके बाद टाडा कोर्ट ने अबु सलेम और कौसर बहार की शादी की अर्जी खारिज कर दी थी।