मध्यप्रदेश में Passenger buses में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे के नहीं होने से वहां की संबंधित आरटीओ से परमिट जारी नहीं किया जायेगा। राज्य शासन ने मप्र मोटरयान नियम 1994 में संशोधन की तैयारी कर ली है। इसके लिए सूचना का प्रास्र्प जारी किया गया है।
Passenger buses में जीपीएस और सीसीटीवी पर ही परमिट
यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य शासन ऐसा करने जा रहा है।
बता दें अब दोनों उपकरण लगे होने पर ही बसों को संचालन की परमिट दिया जाएगा। शासन ने एक मार्च को प्रास्र्प जारी किया गया है।
चरित्र सत्यापन अनिवार्य
यदि कोई चालक-परिचालक संबंधित पुलिस थाने चरित्र सत्यापन करा कर नहीं देते हैं तो बसों में नहीं चल सकेंगे। बसों के चालक व परिचालक को यात्री बसों में चलने से पहले पुलिस वेरिफेकेशन भी कराया जाना अनिवार्य होगा। चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र और परमिट प्राधिकारी को देना होगा।
15 साल पुरानी बसें भी होंगी बंद
ऐसी बसें जो 15 साल पुरानी हो चुकी हैं उन्हें परमिट जारी नहीं किए जाएंगे।
खासकर प्रदेश के किसी भी स्कूल में 15 साल पुरानी बसों के संचालन की भी स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
इनका कहना है
सामान्य, एसी, डिलक्स, चार्टर्ड सहित सभी तरह की बसों जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा।