फिरोजाबाद जनपद की विशेष अदालत एंटी डकैती कोर्ट ने 31 साल पुराने एक मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने दोष सिद्ध आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। सभी अभियुक्तों पर आरोप है कि इन्होंने एक ग्रामीण का अपहरण किया और विरोध करने पर अगवा ग्रामीण के पिता की तलवार से हत्या कर दी थी, उसकी बेटी और बेटे को भी घायल कर दिया था।
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जसराना थाना क्षेत्र के गांव नगला कल्लू निवासी तेज सिंह ने 3 जनवरी 1992 को थाना जसराना पर एक एफ आई आर दर्ज कराई थी जिसके मुताबिक रात में करीब 11:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने उसके भतीजे भवूति सिंह पुत्र नेकराम की अज्ञात बदमाशों ने तलवार से हत्या कर दी थी साथ ही भवूती सिंह के लड़के गंगा प्रसाद और बेटी मीना को गोली मारकर घायल कर दिया था। बदमाश भवूति सिंह के लड़के राजकुमार का अपहरण करके ले गए थे।
इस संगीन मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की.25 जनवरी 1992 को अगवा युवक राजकुमार बदमाशों के चंगुल से भागकर वापस आया था। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए थे। 25 जनवरी को ही पुलिस मुठभेड़ में कुछ अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे जो इसी केस संबंधित थे।
मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद जसराना थाना पुलिस ने अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर कुंवर पाल उर्फ पतरा पुत्र हरदयाल निवासी नगला बदीला, कमल सिंह उर्फ कमलेश पुत्र रूपराम निवासी मोहम्मदाबाद थाना जसराना, रमेश चंद्र पुत्र सोने लाल निवासी नासिरपुर थाना सकीट जिला एटा, विष्णु दयाल उर्फ लाला पुत्र जौहरी सिंह निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, राजपाल उर्फ राजा राम पुत्र गंगाराम निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, श्रीचंद्र उर्फ पप्पू पुत्र रामसनेही लाल निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, रामदत्त पुत्र जीवाराम निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, अमर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी मोहम्मदाबाद थाना जसराना जिला फिरोजाबाद, हुंडीलाल पुत्र तेजपाल निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, इन सभी 9 अभियुक्तों गिरफ्तार करने के साथ ही इनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया।
केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट में हुई। विद्वान न्यायाधीश रविंद्र कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस को सुना साथ ही साक्ष्यों का भी अवलोकन किया। विद्वान न्यायाधीश ने इन सभी अभियुक्तों को घटना का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सभी दोष सिद्ध अपराधियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
रिपोर्ट-मयंक शर्मा