केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव किया है। सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत आवास योजनाओं के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के आय स्लैब को 3 लाख रुपये से दोगुना कर 6 लाख रुपये कर दिया है।
इससे शहरी क्षेत्रों में म्हाडा और सिडको की पीएमएवाई घरों की लॉटरी के माध्यम से किफायती आवास का लाभ उठाने के पात्र लोगों की संख्या में वृद्धि होगी।
पार्टनरशिप में किफायती आवास योजना के तहत, केंद्र सरकार प्रति घर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देती है। एएचपी के तहत वर्टिकल न्यूनतम 250 घरों वाली परियोजनाओं को मंजूरी दिया जाता है, जिनमें से कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित होता है।
म्हाडा ने सोमवार को एक प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि यह वृद्धि महाराष्ट्र सरकार के केंद्र से अनुरोध के बाद की गई है। एजेंसी ने कहा, “आय स्लैब में वृद्धि का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए किफायती आवास की पात्रता और पहुंच का विस्तार करना है। ताकि, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अधिकतम लोग एमएमआर में म्हाडा की हाउसिंग लॉटरी का लाभ उठा सकें।”